राजव्यवस्था और शासन
कैबिनेट ने NSAP को 2030-31 तक जारी रखा, नाम हुआ प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना
पांच वर्षों के लिए ₹53,428 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत हुआ है और दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के बेंचमार्क दिव्यांगता मानदंड से जोड़ा गया है।
THE INDIQA Research Desk
प्रकाशित: 15 अक्टू॰ 2026
अपडेट: 30 अक्टू॰ 2026
1 मिनट का पाठ
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए ₹53,428 करोड़ के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है। कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना किया गया है। इसका मूल उद्देश्य पात्र वृद्धजन, विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और निर्धन परिवारों को सामाजिक सहायता देना बना रहेगा।
दिव्यांगजन पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पात्रता के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता का मानदंड दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप 80% से घटाकर 40% किया जा रहा है, जिससे संभावित लाभार्थी दायरा बढ़ सकता है। इसे मौजूदा सामाजिक सहायता ढांचे में संशोधन के रूप में समझना चाहिए, न कि नई अंशदायी बीमा योजना के रूप में।
सिविल सेवा परीक्षा के लिए यह विषय नीति-निर्देशक तत्वों, सामाजिक सुरक्षा और केंद्र-राज्य क्रियान्वयन से जुड़ता है। अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता जैसी स्थितियों में सार्वजनिक सहायता की व्यवस्था करने की दिशा देता है। मुख्य प्रशासनिक प्रश्न लाभ की पर्याप्तता, सही लाभार्थी पहचान, वित्तीय साझेदारी और अंतिम छोर तक वितरण का है।
सिविल सेवा अध्ययन दृष्टि
इस मुद्दे को परीक्षा की दृष्टि से समझें
सामान्य अध्ययन -II
कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; नीति-निर्देशक तत्व; सामाजिक सुरक्षा
प्रारंभिक परीक्षा: High
मुख्य परीक्षा: High
Moderate
संक्षिप्त सार
निर्णय मौजूदा सामाजिक सहायता ढांचे को जारी रखता है और दिव्यांगजन पेंशन के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता सीमा को 2016 के कानून के अनुरूप व्यापक बनाता है।
खबर में क्यों
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NSAP को 2026-27 से 2030-31 तक ₹53,428 करोड़ के साथ जारी रखने और इसका नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना करने को मंजूरी दी।
प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य तथ्य
- 2026-27 से 2030-31 के लिए ₹53,428 करोड़ का परिव्यय।
- NSAP का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना।
- संशोधित दिव्यांगजन पेंशन के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता सीमा 40%।
- अनुच्छेद 41 सार्वजनिक सहायता से जुड़ा नीति-निर्देशक तत्व है।
मुख्य शब्द
- NSAP
- Article 41
- RPwD Act 2016
- benchmark disability
मुख्य परीक्षा के आयाम, चुनौतियां और नीतिगत पक्ष
- सामाजिक पेंशन की पर्याप्तता और लक्षित वितरण
- कल्याणकारी योजनाओं में वित्तीय संघवाद
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के बाद समावेशन
भारत के लिए महत्व
यह निर्णय देशव्यापी सामाजिक सुरक्षा जाल को प्रभावित करता है और दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता संरचना बदलता है।
ध्यान रखने योग्य बात
गैर-अंशदायी सामाजिक सहायता को अंशदायी सामाजिक बीमा न समझें।
संभावित अभ्यास प्रश्न
गैर-अंशदायी सामाजिक सहायता को अधिक समावेशी बनाते हुए वित्तीय स्थिरता और वितरण जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जा सकती है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- NSAP continues through 2030-31 with ₹53,428 crore.
- Disability-pension threshold aligns with 40% benchmark disability.
पाठक संवाद और संपादकीय समीक्षा
इस लेख पर अपनी बात रखें
अपनी टिप्पणी लिखें, तथ्य या संपादकीय समस्या बताएं, या यह बताएं कि लेख आपके लिए कितना उपयोगी रहा।
पाठक टिप्पणियां
सार्वजनिक टिप्पणियां संपादकीय समीक्षा के बाद दिखाई जाती हैं।