अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने एच-1बी और कई अन्य कार्य वीजा श्रेणियों में नौकरी छूटने के बाद मिलने वाली 60 दिन की अतिरिक्त अवधि हटाने का प्रस्ताव दिया है।
मौजूदा व्यवस्था काम समाप्त होने के बाद सीमित समय देती है, जिसमें व्यक्ति नया नियोक्ता खोज सकता है, वीजा स्थिति बदल सकता है या अमेरिका से प्रस्थान की तैयारी कर सकता है।
किन वीजा पर असर पड़ सकता है
प्रस्ताव एच-1बी के अलावा एल-1, ओ-1, टीएन, ई-1, ई-2, एच-1बी1 और ई-3 श्रेणियों को भी प्रभावित कर सकता है।
भारतीय तकनीकी पेशेवर एच-1बी कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी समूहों में हैं। इसलिए बदलाव का प्रभाव भारतीय कर्मचारियों और अमेरिकी तकनीकी कंपनियों दोनों पर अधिक पड़ सकता है।
नियम अभी अंतिम नहीं है
यह प्रस्ताव तुरंत लागू कानून नहीं बना है। सार्वजनिक टिप्पणियां, विभागीय समीक्षा और अंतिम नियम बनाने की प्रक्रिया अभी बाकी है।
अगर 60 दिन की अवधि हटती है तो छंटनी के बाद कानूनी स्थिति बनाए रखने के लिए बहुत कम समय मिल सकता है। इसका असर परिवार, घर के ऋण, बच्चों की शिक्षा और नियोक्ता बदलने की प्रक्रिया तक पहुंच सकता है।



